Friday 5 June 2020

8 जून से धार्मिक स्थल, रेस्तरां और मॉल खुलेंगे, जानिए क्या हैं नियम

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी कर कंटेनमेंट ज़ोन को छोड़कर बाक़ी जगहों के होटल, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और धार्मिक स्थलों को 8 जून से खोलने की अनुमति दे दी है. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इन जगहों पर छह फीट की दूरी, चेहरे पर मास्क, सेनेटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग को अनिवार्य कर दिया गया है. होटल और रेस्तरां मालिकों को आगंतुकों की पूरी जानकारी रखनी होगी. मसलन पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, विदेश यात्रा और बीमारी का ब्यौरा. इन जगहों पर सिर्फ़ बिना लक्षण वाले लोगों को ही आने की अनुमति होगी. होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल में 24 से 30 डिग्री तक ही एसी चलाने की अनुमति होगी. जितना संभव हो सके, हवा को ताजा रखना है. धार्मिक स्थलों और मॉल में 65 साल के ऊपर के लोगों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गभर्वती महिलाएं और बीमार व्यक्तियों को नहीं जाने की सलाह दी गई है. यहां आने पर सबको सेनिटाइजर या साबुन से हाथ साफ़ करने होंगे. एक-दूसरे से छह फीट की दूरी रखनी होगी. सार्वजनिक स्थानों पर कोई थूक नहीं सकता है. धार्मिक स्थलों के प्रबंधन को प्रवेश द्वार नियमित अवधि पर सेनेटाइज करना होगा. यहां आने वालों को अपने जूते-चप्पल गाड़ी में ही छोड़ने होंगे. जिनके पास गाड़ी नहीं हैं, उन्हें रखने की ख़ुद ही व्यवस्था करनी होगी. मंदिरों में प्रसाद नहीं मिलेगा. धार्मिक स्थलों में प्रवेश और निकासी के लिए अलग से इंतज़ाम करने का भी सुझाव दिया गया है. मूर्तियों और पवित्र ग्रंथों को छूने की अनुमति नहीं होगी. इसके साथ ही सामूहिक अनुष्ठान पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.

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