नवरात्रों में सड़कों और मंदिरों के आस-पास
भंडारे लगाने वालों को अब अनुमति लेनी होगी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने इस
संबंध में निर्देश जारी किया है। इसमें सभी नगर निगमों को ‘जीरो वेस्ट
नवरात्र' सुनिश्चित करने को कहा गया है।
निर्देश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई
भी व्यक्ति अगर 50 या 50 से अधिक लोगों के लिए भंडारा लगाता है
तो उसे संबंधित निगम से इजाजत लेनी होगी। इसके साथ ही भंडारा लगाने वाले व्यक्ति
या संस्था को भंडारे के स्थान के 100 मीटर के दायरे में सफाई व्यवस्था भी
सुनिश्चित करनी होगी। सफाई व्यवस्था सुनिश्चित नहीं करने की स्थिति में संबंधित
संस्था या विभाग का चालान निगम की ओर से काटा जा सकता है।
सोशल मीडिया पर दें अपडेट : केंद्रीय शहरी
विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव और स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक वीके जिंदल की ओर
से दिल्ली के तीनों निगमों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नवरात्रों के दौरान
मंदिरों के आस-पास सफाई व्यवस्था की फोटो ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से मंत्रालय
के साथ शेयर करें।
प्लास्टिक के प्लेटों का प्रयोग न करें :
मंत्रालय की ओर से दिए गए निर्देशों में कहा गया है कि कोई भी मंदिर या धार्मिक
संस्थान इस दौरान प्रसाद बांटने के लिए प्लास्टिक या स्टायरोफोम की प्लेटों का
उपयोग न करे। इसमें सभी निगमों को मंदिरों के पुजारियों, महंतों या
मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों से बात कर नवरात्रों के दौरान बेहतर सफाई व्यवस्था
सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
बेहतर प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत किया
जाएगा : मंत्रालय की ओर से दिए गए निर्देशों में कहा गया है कि नवरात्र खत्म होने
के बाद निगमों की ओर से नवरात्रों के दौरान सफाई व्यवस्था के मामले में बेहतर
प्रदर्शन करने वाले संस्थानों को पुरस्कृत भी किया जाए। जिससे, आने
वाले दिनों में भी सफाई व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए लोगों को प्रोत्साहन मिले।
इसके लिए हर भंडारे या प्रसाद केंद्र के आस-पास कूड़ेदान की व्यवस्था किए जाने के
निर्देश दिए गए हैं।
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