दिल्ली में बढ़ते स्मॉग से निपटने के लिए सरकार ऑड-ईवन फॉर्मूला दोबारा लागू करने जा रही है। इस बार 13 नवंबर से 17 नवंबर तक इस फॉर्मूले को लागू किया जाएगा। दिल्ली में मौजूद स्मॉग पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) और दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, 'आपने दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया है।' वहीं एनजीटी ने राज्य में निर्माण कार्य को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकार को आदेश दिए गए हैं कि वह राष्ट्रीय राजधानी से सटे इलाकों में फसलों को जलाने से रोकने के लिए कदम उठाए। डीएमआरसी को भी ऑड-ईवन लागू होने पर 300 बसों की व्यवस्था के लिए कहा गया है। दोपहिया वाहन चालकों को छूट रहेगी। सीएनजी वाहनों के लिए आईजीएल को 1.5 लाख स्टीकर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इन वाहनों को भी व्यवस्था में छूट रहेगी। 5000 सिविल डिफेंस वालंटियर और 400 पूर्व सर्विस मैन व्यवस्था संभालेंगे। गहलोत ने बताया कि सरकार प्रदूषण पर नजर रखे हुए है। 48 घंटे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक 500 से ज्यादा होने पर दिल्ली में जीआरएपी(ग्रेडिड रेस्पांस एक्शन प्लान) लागू कर दिया जाएगा। इसमें ऑड-ईवन भी शामिल है। इस समय दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 478 है। पीएम-10 और पीएम-2.5 का स्तर भी खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है।
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